छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर निवासी किरण मगर ने भाजपा के नेता प्रकाश बजाज के खिलाफ ठगी और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था. महिला की शिकायत के बाद प्रकाश बजाज पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया गया था. फिर गिरफ्तारी से बचने प्रकाश बजाज ने रायपुर के सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की थी. इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था. उसके बाद बजाज ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की थी. सोमवार को हाईकोर्ट जस्टिस आरसीएस सामन्त के सिंगल बैंच ने राज्य शासन और अन्य को नोटिस जारी कर बजाज से जुड़े मामले की केस डायरी को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है.
ये है पूरा मामला
बता दें कि भाजपा नेता प्रकाश बजाज पर रायपुर की रहने वाली किरण मगर ने आरोप लगाया है की प्रकाश बजाज ने उसे मकान दिलाने के लिए 22.50 लाख में सौदा किया था. किरण ने उसे बतौर बयाना के रूप में 7 लाख का चेक और 3 लाख नगद दिया था. पैसे देने के बाद प्रकाश बजाज ने न तो मकान दिलाया और न ही पैसे लौटाया. पैसे मांगने पर प्रकाश बजाज ने उसे पहचानने से भी इंकार कर दिया. इसके खिलाफ किरण ने रायपुर के टाटीबंध थाने में रिपोर्ट दर्ज करना चाहा पर नेता के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ. उल्टा उसे कोर्ट जाने की सलाह दे दिया गया. फिर किरण ने हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई थी.