Home समाचार राख से बर्बाद हुई फसलः 50 लाख के बाद Essar पर और...

राख से बर्बाद हुई फसलः 50 लाख के बाद Essar पर और 10 करोड़ का जुर्माना

64
0

एस्सार पावर एमपी लिमिटेड पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बोर्ड ने कंपनी पर यह जुर्माना पर्यावरण मुआवजे के तौर पर लगाया है. एस्सार पर पहले भी 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. दरअसल, सिंगरौली में कंपनी के पावर प्लांट की एक दीवार टूटने के कारण कई किसानों की जमीनों पर राख फैल गई थी जिसके बाद उनकी फसल बर्बाद हो गई.

किसानों को मुआवजा देने के लिए कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया था. हालांकि जुर्माने की सही रकम, जो कंपनी को भरनी है वह असेस्मेंट प्रॉसेस पूरा होने के बाद ही पता लगेगी. एस्सार पावर प्लांट के बांध की दीवार टूटने के कारण दूषित पानी आस-पास के गांवों में फैल गया था. लगभग 200 एकड़ जमीन पर यह पानी फैल गया था जिसके कारण किसानों की फसल बर्बाद हो हई थी. यह हादसा 6 और 7 अगस्त की देर रात हुआ था. भारी बारिश के कारण दीवार के टूटने की आशंका जताई गई लेकिन कंपनी का दावा है कि दीवार को कुछ अज्ञात लोगों ने नुकसान पहुंचाया था.

इस पूरे मामले में कंपनी किसानों के मुआवजे के लिए पहले ही 50 लाख रुपये जिला प्रशासन को दे चुकी है. वहीं अब 10 करोड़ रुपये की और रकम दी जानी है. केंद्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक जॉइन्ट टीम ने 11 अगस्त नुकसान का आंकलन करने के लिए इलाके का मुआयना किया था. बोर्ड ने कंपनी को दीवार की मरम्मत कराने के लिए भी 15 दिन का समय दिया था. बोर्ड ने जिला प्रशासन को पावर प्लांट की बिजली-पानी सप्लाई भी तुरंत बंद करने के आदेश दिए थे.