केंद्र सरकार ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के 63 उपबंधों को लागू करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ये सभी 63 उपबंध यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने संबंधी हैं. इनके मुताबिक नियमों के अलग-अलग उल्लंघन भारी जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान है.
शराब पीकर गाड़ी चलाते समय पहली बार पकड़े जाने पर 6 माह की जेल या 10 हजार रुपए का जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है. ओवरलोडिंग पर दस हजार रुपए जुर्माना या फिर 6 माह की जेल दूसरी बार 15 हजार का जुर्माना, 2 साल की जेल हो सकती है. ट्रैफिक लाइन तोड़ने, फोन पर बात करके गाड़ी चलाने पर 5 हजार का जुर्माना 6 से 12 माह की जेल दूसरी बार 10 हजार का जुर्माना 2 साल की जेल हो सकती है.
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में ये हैं सजा
- इमरजेंसी गाड़ी को जगह न देने पर 10 हजार का जुर्माना
- टैक्सी एग्रीगेटरों पर ड्राइविंग लाइसेंस के उल्लंघन में 1 लाख जुर्माना
- ओवर स्पीडिंग पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना, तीन महीने जेल
- बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपये जुर्माना
- बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाने पर एक हजार का जुर्माना
- तीन महीने तक के लिए लाइसेंस होगा सस्पेंड
- नाबालिग से अपराध होता है तो अभिभावक/गाड़ी मालिक दोषी
- इस हालत में गाड़ी का लाइसेंस हो सकता है रद्द
- ट्रैफिक उल्लंघन के आरोप में 500 रुपये जुर्माना
- बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 10 हजार का जुर्माना
इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं दिया तो 10 हजार का जुर्माना
नए नियमों के मुताबिक, इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा वहीं गाड़ी चलाने की अयोग्यता के बावजूद गाड़ी चलाने पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना है. ओला उबर जैसे एग्रीगेटर अगर ड्राइविंग लाइसेंस का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना है.
बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाया तो दो हजार का जुर्माना,लाइसेंस होगा सस्पेंड
बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर भी 2 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा और तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड रहेगा. अगर नाबालिग से रोड से जुड़ा कोई अपराध होता है तो उसके अभिभावक या गाड़ी के मालिक को दोषी ठहराया जाएगा और लाइसेंस रद्द हो जाएगा.
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब 100 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. यातायात प्राधिकरणों के आदेश के उल्लंघन पर अब कम से कम 2000 रुपये का जुर्माना होगा. पहले यह 500 रुपये था. बगैर लाइसेंस की गाड़ी के गैर अधिकृत इस्तेमाल पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने पर पांच हजार का जुर्माना लगेगा. जबकि शराब पीकर गाड़ी चलाने 10 हजार का जुर्माना लगेगा.