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शोरूम से नई स्कूटी लेकर जा रहा था युवक, पुलिस ने काटा 1 लाख का चालान

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नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद लगातार लोगों के चालान कट रहे हैं। इन चालानों की कीमत हजारों में हैं। ओडिशा में भारी जुर्माने का ऐसा ही मामला सामने आया है।

कटक ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने नई नवेली एक्टिवा पर बिना रजिस्ट्रेशन पेपर के ड्राइव करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई बारंग में चेकिंग के दौरान हुई। स्कूटर की कॉस्ट से ज्यादा का चालान काटा गया है।

मीडिया रिपोट्स के अनुसार होंडा एक्टिवा को भुवनेश्वर से 28 अगस्त को खरीदा गया थाष 12 सितंबर को इस स्कूटर को कटक में एक रेगुलर पोस्ट पर सड़क परिवहन अधिकारियों द्वारा रोका गया। स्कूटर पर रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद नहीं था। ऐसे में RTO ने डीलर पर रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगाने पर करीब 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नए मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार लगाया गया था।

ब्रांड-न्यू होंडा एक्टिवा को पुलिस ने सीज कर दिया और एक्टिवा के मालिक से पूछताछ के बाद डीलरशिप पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। आरटीओ ने भुवनेश्वर के अधिकारियों को डीलरशिप का ट्रेड लाइसेंस रद्द करने को कहा कि उन्होंने बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के स्कूटर कैसे डिलीवर किया।