आपके पास अगर पर्मानेन्ट अकाउंट नंबर यानी पैन (PAN Card) नहीं है तो चिंता मत करिए. जहां—जहां पैन नंबर की जरूरत पड़ती है, वहां आप आधार नंबर भी दे सकते हैं. सरकार ने इसका ऐलान तो पहले ही कर दिया था, लेकिन अब जाकर इसे लागू कर दिया गया है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी इसका नोटिफिकेशन जारी किया है. इसी माह 6 नवंबर को वित्त मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स एक्ट 1962 में संसोधान करते हुए नया नियम बना दिया है.
वित्त मंत्री ने आम बजट में ही ऐलान किया था
केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स फॉर्म्स (Income Tax Forms) के कई सेट में बदलाव किया है. साथ में सरकार ने सुनिश्चित किया है कि नियमों में इस बदलाव के बाद किसी भी व्यक्ति पर कोई बुरा असर न पड़े. आपको बता दें कि 1 सितंबर 2019 के बाद से इनकम टैक्स के लिए आप पैन नंबर की जगह आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे पहले आम बजट 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने ऐलान किया था कि पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड (Aadhaar Card) का प्रयोग भी मान्य होगा.
इनकम टैक्स भरते समय आधार से भी बन जाएगा काम
सरकार के इस कदम का मतलब है कि अब से अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो इसकी जगह वो अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. आम टैक्सपेयर्स के लिए इसका मतलब है कि पैन कार्ड के बिना भी वो अपने आधार कार्ड की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. जहां भी पैन कार्ड की अनिवार्यता की बात कही गई होगी, वहां आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है.
बड़े लेनदेन में भी आधार से बन जाएगा काम
बता दें कि किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति की कमाई टैक्स छूट के दायरे में नहीं आती है तो उन्हें इनकम टैक्स भरना अनिवार्य होता है. नए नियम के लागू हो जाने के बाद अब पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा पैन कार्ड की जरूरत उच्च वैल्यू में लेनदेन के समय भी होती है.
इन फॉर्म्स में हुए बदलाव
इनकम टैक्स एक्ट 1962 के तहत आने वाले इन नियम में बदलाव के बाद फॉर्म नंबर 3AC, 3AD, 10CCB, 10CCBA, 10CCBB, 10CCBBA, 10CCBC आदि में बदलाव हो चुके हैं. इन फॉर्म्स में जहां भी पर्मानेन्ट अकाउंट नंबर या आधार नंबर लिखा जाएगा.