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पंचायत में रहने वाले ग्रामीणों पर भी टूटा टैक्स का कहर

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मध्यप्रदेश। मध्य प्रदेश में नगर निगम (Nagar Nigam), नगर पंचायत (Nagar Panchayat) और नगर पालिका (Municipality) अब ग्राम पंचायत में रहने वाले ग्रामीणों को भी टैक्स भरना पड़ेगा।

कुछ दिनों पहले दिनों आयोजित हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) में जिला पंचायत (District Panchayat) सीईओ व अन्य अधिकारियों को जानकारी दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया गया कि अब ग्रामीणों को कई तरह के टैक्स देने होंगे। वहीं अभी ये फैसला नहीं लिया गया है कि किस ग्रामीणों को किस-किस पर टैक्स देना होगा। इसका फैसला पंचायत में होने वाली ग्राम सभाओं में लिया जाएगा।

बता दें कि प्राप्त टैक्स राशि से पंचायतों का विकास किया जाएगा। सर्वांगीण विकास कर गांवों को मॉडल बनाने का शासन ने कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए जिला पंचायतों को चिन्हांकित करना शुरू कर दिया गया है। इसकी वसूली पंचायत करेगी लेकिन लोगों को खुद स्वनिर्धारण फार्म भरकर अपने संपत्ति का विवरण व कीमत बताना पड़ेगा, जिसका अंतिम निर्णय पंचायत स्तर में गठित समिति नियमानुसार तय करेगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश हैं कि कर सभी ग्रामीणों को देना होगा।