कोरोना की दूसरी लहर में विश्वप्रसिद्ध पर्यटक स्थल लेकसिटी उदयपुर (World famous tourist destination Lake city Udaipur) राजस्थान में कोरोना का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट (Corona’s biggest hot spot) बनकर उभर रहा है. झीलों की नगरी में तेजी से फैलते संक्रमण के कारण जिला प्रशासन अब पूरी सख्ती बरतने लगा गया है. उदयपुर में मंगलवार को 729 नये पॉजिटिव केस आये हैं. उदयपुर राजस्थान का एकमात्र ऐसा शहर है जहां 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू (Night curfew) लगा हुआ है. यहां शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू है.
जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशानुसार उदयपुर एयरपोर्ट
पर जांच में पॉजीटिव पाए जाने और इसके बावजूद बिना किसी सूचना के पुनः हवाई यात्रा कर भाग जाने के एक प्रकरण में दिल्ली निवासी इशांक सुनेजा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. एडीएम (प्रशासन) ओ.पी.बुनकर ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से एयरपोर्ट पर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवाने के लिये नियुक्त प्रभारी ने डबोक थाने पर यह एफआईआर दर्ज करवाई है.
यह है पूरा मामला
एडीएम बुनकर ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुये राज्य सरकार के गृह विभाग और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला कलक्टर के आदेशानुसार अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य है. तीन दिन पहले 10 अप्रेल को उदयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर जांच के दौरान दिल्ली निवासी इशांक के पास कोविड-19 जांच की निगेटिव रिपोर्ट नहीं थी. इस पर उनका कोविड-19 जांच के लिये सैंपल लिया गया और 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था.
यात्री बिना बताये वापस भाग गया
यात्री इशांक ने इसके लिये उदियापोल स्थित एक होटल में क्वारेंटाइन होना बताया. इसके लिए उनसे लिखित में घोषणा-पत्र भी लिया गया था. इशांक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर संबंधित लैब ने कन्ट्रोल रूम को इसकी सूचना दी. बाद में जानकारी करने पर पता चला कि यात्री इशांक 11 अप्रेल को पुनः इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली लौट गया. यह जानते हुये भी कि प्रशासन ने उसे क्वारेनटाइन कर रखा है और उसके सेम्पल की रिपोर्ट आना शेष है. ऐसे में यात्री ने पुनः दिल्ली की यात्रा कर अन्य सहयात्रियों एवं सम्पर्क में आने वाले लोगों का जीवन खतरे में डाला.
संबंधित एयरलाइन स्टाफ और होटल प्रबंधन ने भी किया उल्लंघन
एडीएम बुनकर ने बताया कि संबंधित एयरलाइन जान बूझकर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश का उल्लंघन कर बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के यात्री को उदयपुर लेकर आई और सह यात्रियों की जान जोखिम में डालकर संक्रमण का खतरा फैलाया. इसी तरह यात्री जिस होटल में ठहरा उस होटल ने भी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश का उल्लंघन कर बिना नेगेटिव रिपोर्ट के यात्री को ठहराया. बाद में बिना रिपोर्ट आये ही यात्री को चेक आउट करने दिया और यात्री को क्वारेनटाइन नहीं रखा.
लापरवाही पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई
एफआईआर में बताया गया है कि लापरवाह यात्री इशांक, एयरलाइन्स स्टाफ और होटल प्रबंधन का यह कृत्य भारतीय दंण्ड संहिता-270 के तहत अपराध है. इसी तरह यात्री द्वारा क्वारेंटाइन की पालना नहीं करना धारा- 51 और 52 आपदा प्रबंधन के तहत अपराध है.
वर्तमान में 4922 एक्टिव केस हैं
उदयपुर जिले में वर्तमान में 4922 एक्टिव केस हैं. प्रशासन की सख्ती के चलते कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले शहर के कई शो-रूम और मॉल सीज कर दिये गये हैं. वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाल लोगों के खिलाफ तेजी से कार्रवाइयां की जा रही है