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कोरोना पर SC की ओर से नियुक्‍त एमिकस क्‍यूरी हरीश साल्‍वे ने हटने का किया अनुरोध

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कोविड प्रबंधन (Covid Management) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे (Harish Salve) को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था. हालांकि अब हरीश साल्‍वे ने इस मामले से हटने का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से किया है. साल्‍वे ने कहा मैं नहीं चाहता कि मामले में फैसले के पीछे यहा कहा जाए क‍ि मैं चीफ जस्टिस को जानता हूं.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से एमिकस क्यूरी से हटने का अनुरोध करते हुए हरीश साल्‍वे ने बताया कि कुछ वकील उनके एमिकस क्यूरी नियुक्त किए जाने की आलोचना कर रहे हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें भी यह जानकर बेहद तकलीफ हो रही है कि कोविड संबंधित मामले में साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त करने पर कुछ वकील उनकी आलोचना कर रहे हैं. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने हरीश साल्वे को कोविड-19 पर राष्ट्रीय योजना संबंधित स्वत: संज्ञान के मामले में न्याय मित्र के तौर पर हटने की अनुमति दे दी.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से एमिकस क्यूरी से हटने का अनुरोध करते हुए हरीश साल्‍वे ने बताया कि कुछ वकील उनके एमिकस क्यूरी नियुक्त किए जाने की आलोचना कर रहे हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें भी यह जानकर बेहद तकलीफ हो रही है कि कोविड संबंधित मामले में साल्वे को न्याय मित्र नियुक्त करने पर कुछ वकील उनकी आलोचना कर रहे हैं. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने हरीश साल्वे को कोविड-19 पर राष्ट्रीय योजना संबंधित स्वत: संज्ञान के मामले में न्याय मित्र के तौर पर हटने की अनुमति दे दी.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश पढ़े बिना टिप्पणी करने पर कुछ वरिष्ठ वकीलों को फटकार लगाई. कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे से कहा, आपने हमारा आदेश पढ़े बिना ही हमपर आरोप लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने केंद्र से हाईकोर्ट का रुख करने और उन्‍हें रिपोर्ट देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट अब कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान आवश्यक सामग्रियों और सेवाओं के वितरण से संबंधित स्वत: संज्ञान वाले मामले में 27 अप्रैल को सुनवाई करेगा.

देश में तेजी से बढ़ते कोरोना ग्राफ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चार अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्‍लान मांगा है. इसमें पहला ऑक्‍सीजन की सप्‍लाई, दूसरा दवाओं की सप्‍लाई, तीसरा वैक्‍सीन देने का तरीका और प्रक्रिया जबकि चौथा लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्‍य को हो और कोर्ट नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मुद्दों को गंभीरता से लिया है. अब मामले की अगली सुनवाई कल होगी.