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जानिए PF की मदद से कैसे खरीदें अपना ड्रीम होम, ये हैं नियम व शर्तें

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अगर आप भी अपना घर खरीदने का सपना पूरा करना चाहते हैं लेकिन होम लोन की ऊंची ब्याज दरों और सख्त नियम-शर्तों के चलते फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो आपका पीएफ अकाउंट आपके लिए मददगार हो सकता है. कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ वह तय रकम होती है, जो वेतनभोगी कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने कटता है और एक अकाउंट में जमा होता है. श्रम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ईपीएफ का प्रबंधन करता है. हर महीने की सैलरी स्लिप में इसकी जानकारी भी मिलती है.

कोई भी वेतनभोगी कर्मचारी अपने PF अकाउंट से घर खरीदने के लिए रकम निकाल सकता है. इसके अलावा ईपीएफओ की

ओर से यह सुविधा भी दी गई है कि आप अपने घर की खरीद के लिए पीएफ अकाउंट से 90 पर्सेंट तक की रकम चुका सकते हैं. यही नहीं मासिक ईएमआई भी आप अपने पीएफ अकाउंट के जरिए अदा कर सकते हैं.

घर खरीदने या जमीन पर घर निर्माण के लिए पीएफ निकासी के नियम व शर्तें:
>> घर खरीदने या नवीकरण के लिए निकासी स्वयं या पति या पत्नी के नाम पर होनी चाहिए.

>> यदि आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं, तो कम से कम आपकी ईपीएफओ सदस्यता 5 साल होनी चाहिए.

>> प्लॉट खरीदने के लिए आप मासिक वेतन से 24 गुना तक और घर खरीदने/बनाने के लिए मासिक वेतन का 36 गुना तक रकम निकाल सकते हैं.

>> इस मामले में आप अपने और नियोक्ता दोनों के योगदान और ब्याज की रकम भी निकाल सकते हैं. हालांकि, इस तरह घर खरीदने के लिए हाउसिंग स्कीम का सदस्य होना जरूरी नहीं है.
>> यदि आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं, तो कम से कम आपकी ईपीएफओ सदस्यता 5 साल होनी चाहिए.

>> प्लॉट खरीदने के लिए आप मासिक वेतन से 24 गुना तक और घर खरीदने/बनाने के लिए मासिक वेतन का 36 गुना तक रकम निकाल सकते हैं.

>> इस मामले में आप अपने और नियोक्ता दोनों के योगदान और ब्याज की रकम भी निकाल सकते हैं. हालांकि, इस तरह घर खरीदने के लिए हाउसिंग स्कीम का सदस्य होना जरूरी नहीं है.

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घर बैठे PF से पैसा निकालने का तरीका

— ईपीएफओ (EPFO) की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.

— अपना यूएएन (UAN) नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करें.

— मैनेज (Manage) पर क्लिक करें.

— केवाईसी (KYC) ऑप्शन पर सारी जानकारी चेक कर लें.

— ऑनलाइन सर्विस (Online Services) पर जाकर CLAIM (FORM-31, 19&10C) पर क्लिक करें.

— यहां पर EPF के पूरे पैसे निकालने, लोन और एडवांस के लिए कुछ पैसा निकालने और पेंशन के लिए पैसा निकालने के विकल्प दिए गए होते हैं.

— जरूरत के अनुसार विकल्‍प चुनें. इसके बाद एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा. इसमें से क्लेम (Claim) पर क्लिक करें.

— अपने क्लेम फॉर्म को सबमिट करने के लिए Proceed For Online Claim पर क्लिक करें.

— फॉर्म भरने के 15-20 दिनों के अंदर आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में EPF की रकम आ जाएगी.