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दो माह बाद भी चालान पेश नहीं; विधायक मसूद की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश- पुलिस सही कार्रवाई न करे तो संबंधित मजिस्ट्रेट संज्ञान लें

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भोपाल के हमीदिया अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी किए जाने के मामले में अब विधायक आरिफ मसूद एक्शन में आ गए हैं। मामले में FIR होने के करीब दो महीने बाद भी चालान पेश नहीं किया गया है। इसको लेकर मसूद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। कोर्ट के आदेश आने के बाद अब आदेश के साथ मसूद अब SP को एक ज्ञापन देंगे।

विधायक मसूद के वकील यावर खान ने बताया, 865 इंजेक्शन कुछ प्रभावशाली लोगों ने हमीदिया अस्पताल प्रबंधन से साठगांठ कर ले लिए थे। इसका विवरण अस्पताल के स्टोर के आवक-जावक रजिस्टर में भी है। यह रजिस्टर क्राइम ब्रांच के कब्जे में है, जिसमें कुछ राजनेताओं और नौकरशाहों द्वारा इंजेक्शन लिए जाने का उल्लेख है।

इन लोगों को बचाने के लिए क्राइम ब्रांच ने मामले को दबा कर रखा है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई है। यावर खान ने बताया, उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रफीक अहमद ने पुलिस को आदेश दिए हैं। इस मामले में धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय में पेश किया जाए। पुलिस द्वारा यदि सही कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संबंधित मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेंगे।