बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुलिस दो पुलिस कॉन्स्टेबल को उनका हक देने बात कही है। मामला दुर्ग में एनकाउंटर का है। इस मुठभेड़ में अपनी जान पर खेलकर नक्सलियों को मार गिराने वाली टीम के पुलिसकर्मियों को नियम के तहत आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलना था।मगर दो पुलिसकर्मी इससे अछूते रह गए थे। इस अनदेखी से दुखी होकर याचिकाकर्ता संदीप सिंह ने कुछ लोगों के साथ मिलकर हाईकोर्ट का दरवाला खटखटाया था। मंगलवार को कांस्टेबल और हेड कॉन्स्टेबलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने डीजीपी को निर्देशित किया है
साल 2010 में बोगदा पुलिया थाना जामुल जिला दुर्ग में हुयी नक्सली मुठभेड़ में पुलिस ने नक्सली नागेश डिवीजन कमांडर उत्तर बस्तर एवं उसकी पत्नी तारा बाई एरिया कमांडर को मार गिराया था। इस एनकाउंटर में शामिल कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल जिन्होंने अपना साहस दिखाते हुए वीरता का परिचय दिया उन्हें किसी भी तरह की कोई इनाम नहीं मिला। इन पुलिसकर्मियों ने दावा किया कि वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के हकदार हैं।