राजनंदगांव– गणेशोत्सव आयोजन के लिए जिले में नई गाइड लाइन जारी हो गई है। जिला प्रशासन ने कोविड संक्रमण काल के चलते इस बार भी सख्त नियम लागू करते हुए भव्य आयोजनों पर नियंत्रण रखने के नियम बनाए हैं। गणेशोत्सव के लिए 15 फीट ऊंचे पंडाल बनाए जाएंगे। भगवान गणेश की प्रतिमाओं की ऊंचाई सिर्फ 4 फीट तक होगी।
इसमें किसी तरह की रियायत नहीं होगी। आयोजन समितियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी जरूरी होगा। कलेक्टर सौरभ कुमार ने बुधवार को नई गाइड के तहत आदेश जारी किए। नए आदेश के मुताबिक किसी भी एक समय में 20 लोगों से ज्यादा की भीड़ पंडाल में नहीं होगी। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी।
इसमें दर्शन के लिए आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा ताकि उनमें से किसी भी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा 4 सीसीटीवी लगाया जाएगा जिससे उनमें से किसी भी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
यह भी नियम सख्ती से लागू
मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा। ऐसा पाए जाने पर संबधित समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई।
मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाइजर थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रिनिंग की व्यवस्था अनिवार्य। व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग आगमन एवं प्रस्थान की अलग से व्यवस्था बांस बल्ली से बेरिकेटिंग करना अनिवार्य।
यदि कोई व्यक्ति मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो ईलाज का संपूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना करने वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जायेगा।कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी।
मूर्ति स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी।
मूर्ति स्थापना के समय, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। प्रसाद में चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण नहीं होगा।
मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटाएस (छोटाहाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। झांकी की अनुमति नहीं होगी।
नगर निगम द्वारा निर्धारित रूटग व तिथि का पालन करना होगा। शहर के व्यस्त मार्गो से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सामान्य रूप से सभी वाहन रिंग रोड के माध्यम से ही गुजरेंगे।
घर के बाहर स्थापना, सूचना जरूरी
कोविड प्रोटोकॉल नियमों के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी यदि घर से बाहर मुर्ति स्थापित किया जाता है तो कम से कम 7 दिवस पूर्व नगर निगम के संबंधित जोन कार्यालय में निर्धारित शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा। अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी।