बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयानों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहती है। जावेद अख्तर समेत उन्होंने अन्य कई लोगों को लेकर विवादित बयान दिया जिस कारण वो आए दिन चर्चा में रहती हैं। कंगना रणौत और बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार जावेद अख्तर के बीच चल रहा मानहानि का मामला कोर्ट में पिछले एक साल से चल रहा हैं। वहीं पंगा गर्ल कंगना की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि लेखक आशीष कौल ने उनके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। लेखक कुछ दिनों पहले कंगना के खिलाफ कॉपी राइट के उल्लंघन का आरोप लगा चुके हैं।
मुश्किल में फंसी कंगना
आशीष कौल ने कंगना पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पासपोर्ट रीन्यूअल मामले में कोर्ट में झूठ बोला है। आशीष कौल ने वकील ने कहा कि हमने जावेद अख्तर जी को एक पत्र लिखा है और उनके जवाब से पता चला है कि पासपोर्ट आवेदन के दौरान कंगना ने जो फैक्ट्स बताए हैं वो गलत हैं और ये एक गंभीर अपराध है। उन्होंने ये कहा अगर ये धोखाधड़ी साबित हो जाएगी तो परिणाम जरूर निकलेगा’।कौल का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अदनान शेख और योगिता जोशी ने एक समाचार पोर्टल को ये जानकारी दी।
जावेद अख्तर ने दर्ज की थी ये अंतरिम याचिका
जावेद अख्तर ने एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कंगना रनौत ने पासपोर्ट रिनूवल के लिए एक अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों का खुलासा नहीं किया था। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने अख्तर की अंतरिम याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।
पहले आशीष ने कंगना पर कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाया था
बता दें कि इससे पहले आशीष ने कंगना पर कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगाया था। कंगना ने पहले बताया था कि ‘मणिकर्णिका- रिटर्न्स द लीजेंड ऑफ दिद्दा’ नाम की एक फिल्म बनाएंगी। ये फिल्म जिस किताब पर आधारित है उसके लेखकर आशीष कौल हैं। कंगना की इस घोषणा के बाद ही आशीष ने कंगना के खिलाफ कॉपी राइट उल्लंघन के आरोप में याचिका दायर की और अब ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच गया है।
कंगना की कोर्ट ने लगाई फटकार
गौरतलब है कि कंगना रनौत ने जुलाई 2020 के एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए थे। इसके बाद से ही जावेद अख्तर ने उन पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। वहीं इस केस में अब हाई कोर्ट ने कंगना को चेतावनी दी है और अगली सुनवाई की तारीख पर कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है नहीं तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारेंट जारी होगा।