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CCI जांच में दखल देने से इंकार ,Amazon, Flipkart को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों Amazon और Flipkart को एक मामले में राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने इनके खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने इन कंपनियों को जांच में शामिल होने के लिए चार हफ्तों का समय दिया है.

सीसीआई इन कंपनियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कानूनों के उल्लंघन के आरोप में जांच कर रहा है. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2020 में कंपनियों के खिलाफ अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर चुनिंदा विक्रेताओं को कथित रूप से बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा को दबाने वाली व्यावसायिक प्रथाओं का उपयोग करने के लिए जांच का आदेश दिया था.

28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका

Amazon और Flipkart लोअर कोर्ट में हारने के बाद 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की थी. जिसमें CCI की जांच से राहत देने की अपील की गई थी.

बता दें कि पिछले महीने कर्नाटका हाई कोर्ट की एक बेंच ने अपने निर्णय में कहा था कि उसको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि क्यों CCI की इस जांच में Amazon और Flipkart सहयोग नही कर रहे है. हाईकोर्ट ने आगे कहा था कि एंट्री ट्रस्ट बॉडी सिर्फ सामान्य विभागीय जांच कर रही है.

हाईकोर्ट ने अपने बयान में यह भी कहा था कि अगर कंपनियों ने किसी तरह का नियम नहीं तोड़ा है तो फिर उन्हें जांच से डरने की क्या जरुरत है.

Confederation of All India Traders ने फैसले का स्वागत किया

Confederation of All India Traders के प्रेसिडेट B C Bhartia और इसके जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खडेलवाल का भी कहना है कि सीसीआई को इन दोनों कंपनियों की जांच करनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अपने में एक माइलस्टोन का काम करेगा . सुप्राम कोर्ट ने हमारे साथ न्याय किया है. Amazon और Flipkart जांच से बचने का कोई रास्ता नहीं है.