लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को अदालत ने 3 दिन की रिमांड पर सौंप दिया है. 12 से 15 अक्टूबर तक सौंपी गई रिमांड में कई शर्तें भी लगाई गई हैं. एसआईटी ने आशीष से पूछताछ के लिए उसकी 14 दिन की रिमांड मांगी थी. आशीष के वकील ने इसका विरोध किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आशीष को 3 दिन की रिमांड पर सौंप दिया. यह रिमांड 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के लिए है.
सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से कहा गया कि आशीष मिश्रा से सिर्फ 12 घंटे ही पूछताछ हो पाई, जिसमें उसने जवाब नहीं दिए. इसलिए उनको 14 दिन की पुलिस हिरासत की जरूरत है, लेकिन आशीष के वकील की ओर से इसका विरोध किया गया. आशीष के वकील ने कहा कि पुलिस पर आशीष से पूछने के लिए सिर्फ 40 ही सवाल थे, जिनको पूछ लिया गया था. आशीष के वकील की तरफ से कहा गया कि अगर पुलिस को पूछताछ ही करनी है तो वह जेल में जाकर कर सकती है.
बता दें कि एसआईटी ने कल यानी रविवार को घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था. आशीष मिश्रा की राइस मिल का सीसीटीवी फुटेज भी एसआईटी ने खंगाला था और उसके आसपास लगे सीसीटीवी की भी चेकिंग की थी. जांच एजेंसी को वहां से अभी कुछ मिला है या नहीं – ये अभी तक साफ नहीं हुआ है. इस मामले में एसआईटी को आशीष मिश्रा के सहयोगी अंकित दास की भी तलाश है और बताया जा रहा है कि आरोपी अंकित दास नेपाल भाग गया है. पुलिस टीम अंकित दास के लखीमपुर खीरी वाले घर पर पहुंची तो वहां ताला लगा था. इतना ही नहीं आशीष के दूसरे साथी सुमित जायसवाल की भी तलाश पुलिस कर रही है. सुमित जायसवाल ने ही 15 अज्ञात किसानों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.