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ड्रग्स केस: अदालत ने 30 अक्टूबर तक बढ़ाई आर्यन खान की न्यायिक हिरासत.

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एनडीपीएस की विशेष अदालत ने क्रूज शिप पर ड्रग्स पाए जाने के मामले में गिरफ्तार किए गए अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. आर्यन खान के साथ पकड़े गए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की न्यायिक हिरासत को भी बढ़ा दिया गया है. इससे पहले बुधवार को विशेष अदालत ने आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके तुरंत बाद आर्यन खान और धमेचा के वकीलों ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया.

खान की जमानत याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. आर्यन खान के वकील सतीश मानश‍िंदे ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ के समक्ष याचिका पेश की और उस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. वहीं, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अगले सप्ताह तक का समय मांगा. न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे ने इसके बाद सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की. अदालत, उस दिन इसी मामले में गिरफ्तार फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगी.

अदालत ने व्हाट्सऐप चैट का दिया था हवाला
महानगर स्थित एक विशेष अदालत ने बुधवार को आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह मादक पदार्थ संबंधी गतिविधियों में नियमित रूप से शामिल थे. अदालत ने कहा था कि व्हाट्सऐप चैट से भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वह मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में थे. अदातल ने अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था.

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. आर्यन और मर्चेंट मुंबई में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं तथा धमेचा यहां बायकुला महिला कारागार में बंद है.
मामले में आरोपी आर्यन खान और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धाराओं-8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है.