अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपके पास एक प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ (PF) अकाउंट है तो आपके लिए जरूरी खबर है. दरअसल, एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ (EPFO) ने सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी (Nominee) जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. ईपीएफओ ने इसके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तय की है. अगर 31 दिसंबर तक आपने अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं किया तो आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा सकता है.
ईपीएफओ की यह कवायद पीएफ अकाउंट होल्डर्स के आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है. अगर पीएफ अकाउंट होल्डर्स के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तब नॉमिनी को इंश्योरेंस और पेंशन जैसे फायदे मिलते हैं. हाल ही में ईपीएफओ ने कहा था, ”ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए ई-नॉमिनेशन की सुविधा का लाभ उठाना चाहिए. प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस सर्विस का ऑनलाइन लाभ उठाने के लिए अपना ई-नॉमिनेशन फाइल करें. सब्सक्राइबर को अपनी पत्नी, बच्चों और माता-पिता का ध्यान रखने के लिए और ऑनलाइन पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस के माध्यम से उनकी सुरक्षा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करना बेहद जरूरी होता है.”
ऑनलाइन भी कर सकते हैं नॉमिनी जोड़ने का काम
पीएफ अकाउंट होल्डर्स नॉमिनी जोड़ने का काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं. ईपीएफओ यह सुविधा देता है कि पीएफ अकाउंट होल्डर्स एक से ज्यादा नॉमिनी का नाम जोड़ सकते हैं. इसके अलावा कर अकाउंट होल्डर्स नॉमिनी को मिलने वाले हिस्सेदारी भी तय कर सकता है.
ई-नॉमिनेशन का प्रोसेस
1- सबसे पहले ईपीएफओ (EPFO) की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें.
2- अब आपको UAN और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करें.
3- मैनेज सेक्शन में जाकर लिंक ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें.
4- अब नॉमिनी का नाम और अन्य जानकारियां भरें.
5- एक से ज्यादा नॉमिनी ऐड करने के लिए Add New Button पर क्लिक करें.
6- इसके बाद Save Family Details पर क्लिक करते ही प्रक्रिया पूरी हो जाती है.