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मोदी सरकार की चार धाम परियोजना को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, डबल लेन होगी सड़क

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर चारधाम सड़क परियोजना (Chardham Road Project) के लिए डबल लेन (Dobule lane on Chardham Road Project) की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही पूर्व जज जस्टिस ए. के. सीकरी (former Supreme Court judge AK Sikri ) की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मोदी सरकार के लिए राहत भरा है. सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर राजमार्ग परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की इजाजत दे दी जिसके बाद डबल लेन हाइवे बनाने का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालत न्यायिक समीक्षा में सेना के सुरक्षा संसाधनों को तय नहीं कर सकती. कोर्ट ने कहा कि हाइवे के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने में रक्षा मंत्रालय की कोई दुर्भावना नहीं है.

रक्षा मंत्रालय का कहना था कि इस सड़क के निर्माण से भारत की फौज को सीमा तक टैंक और हथियारों के साथ पहुंचने में काफी आसानी होगी और पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी. एक NGO ने सड़क को 10 मीटर तक चौड़ा डबल लेन बनाने को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने देश की रक्षा ज़रूरतों के आधार पर सरकार की अधिसूचना को सही ठहराया. लेकिन पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं पर नज़र रखने के लिए पूर्व जस्टिस ए के सीकरी की अध्यक्षता में कमिटी का गठन किया. कमिटी सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी.