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EPFO ने सब्सक्राइबर को दी बड़ी राहत! अब 31 दिसंबर 2021 के बाद भी कर सकेंगे E-Nomination

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अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपके पास एक प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ (PF) अकाउंट है तो आपके लिए जरूरी खबर है. दरअसल, एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ (EPFO) ने अपने अकाउंट होल्डर्स को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. ईपीएफओ ने ई-नॉमिनेशन के जरिए नॉमिनी ऐड करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है. अब पीएफ अकाउंट होल्डर्स 31 दिसंबर 2021 के बाद भी ई-नॉमिनेशन कर सकेंगे.

ईपीएफओ ने ये नहीं बताया कि इसकी डेडलाइन कब खत्म होगी. हालांकि ईपीएफओ ने अकाउंट होल्डर्स को सुझाव दिया है कि वे ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) जरुर करें.ईपीएफओ की यह कवायद पीएफ अकाउंट होल्डर्स के आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है. अगर पीएफ अकाउंट होल्डर्स के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तब नॉमिनी को इंश्योरेंस और पेंशन जैसे फायदे मिलते हैं.

ऑनलाइन भी कर सकते हैं नॉमिनी जोड़ने का काम
पीएफ अकाउंट होल्डर्स नॉमिनी जोड़ने का काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं. ईपीएफओ यह सुविधा देता है कि पीएफ अकाउंट होल्डर्स एक से ज्यादा नॉमिनी का नाम जोड़ सकते हैं. इसके अलावा अकाउंट होल्डर्स नॉमिनी को मिलने वाले हिस्सेदारी भी तय कर सकता है.

ई-नॉमिनेशन का प्रोसेस
– सबसे पहले ईपीएफओ (EPFO) की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें.
– अब आपको UAN और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करें.
– मैनेज सेक्शन में जाकर लिंक ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें.
– अब नॉमिनी का नाम और अन्य जानकारियां भरें.
– एक से ज्यादा नॉमिनी ऐड करने के लिए Add New Button पर क्लिक करें.
– इसके बाद Save Family Details पर क्लिक करते ही प्रक्रिया पूरी हो जाती है.