दिल्ली में कोविड-19 (Covid-19) और ओमिक्रॉन की रफ्तार के बीच शुक्रवार (7 जनवरी) की रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू (Delhi Weekend Curfew) चल रहा है. यह सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगा. वहीं, वीकेंड कर्फ्यू के कारण दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा दिखाई रहा है.
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं के अलावा सभी सरकारी अधिकारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का नियम है. जबकि प्राइवेट संस्थानों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू है. इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के साथ जुर्माना लगाया जा रहा है.
देश की राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बस और मेट्रो फुल कैपेसिटी के साथ चल रही हैं. हालांकि इस दौरान लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है. इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने की अनुमति है. जबकि कोई मेडिकल इमरजेंसी में पहचान पत्र के साथ बाहर निकल सकते हैं.
वहीं, जज और दिल्ली की सभी अदालतों के स्टाफ, वकील, कानूनी सलाहकार, जो केस की सुनवाई से जुड़े हैं, उन्हें पहचान पत्र, सर्विस आईडी कार्ड और कोर्ट द्वारा जारी परमिशन लेटर के साथ छूट मिली हुई है.
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में मौजूद दुनियाभर के राजनयिकों के कार्यालयों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को पहचान पत्र के साथ बाहर आने जाने की छूट मिली हुई है.जबकि सभी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक्स स्टाफ को आने जाने की इजाजत है. वहीं, मेडिकल सेवाओं से जुड़े स्टाफ, जैसे- डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, फार्मेसियों, फार्मास्युटिकल कंपनियां, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को आईडी कार्ड के साथ छूट है.
वैलिड प्रेस आईडी कार्ड के साथ मीडियाकर्मियों को आन-जाने की इजाजत है, तो गर्भवती महिला और मरीजों को डॉक्टर की पर्ची दिखाने पर यात्रा की अनुमित दी गयी है.वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रखने का नियम हैं. वहीं, इस दौरान कोरोना जांच या फिर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आने-जाने की छूट है.