चुनाव आयोग ने महामारी के व्यापक प्रसार को देखते हुए 15 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों पर रोक लगा दी है. मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि राजनीतिक पार्टियों को आज से 15 जनवरी तक रोड शो, रैली, साइकिल रैली पद यात्रा की इजाजत नहीं होगी. 15 जनवरी के बाद पर इस पर विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई रैली नहीं होगी. कोई नुक्कड़ सभा नहीं होगी. जीत के जश्न की भी इजाजत नहीं होगी. चुनाव आयोग ने यह फैसला कोराेना की तीसरी लहर को देखते हुए यह फैसला लिया है.
कोरोना संक्रमित भी डाल सकेगा वोट
महामारी के दौर में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब कोविड संक्रमित व्यक्तियों के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी. यानि कोरोना संक्रमित व्यक्ति भी अपना वोट डाल सकेगा. कोरोना मरीज या संदिग्ध के घर वीडीओ टीम के साथ चुनाव आयोग की टीम विशेष वैन से जाएगी. वोट डलवा कर आएगी. इन्हें बैलेट पेपर से वोट डालने का अधिकार मिलेगा.
कोरोना गाइडलाइन की बड़ी बातें
– कोरोना के बीच चुनाव चुनौतीपूर्ण-नए कोविड प्रोटोकॉल लागू होंगे.
– कोरोना संक्रमित भी वोट डाल सकेंगे- मरीजों को पोस्टल बैलेट की सुविधा.
– सभी चुनाव कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी.
– कोरोना संक्रमित भी वोट डाल सकेंगे- मरीजों को पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी.
– कोरोना पॉजिटिव घर पर ही डाल सकेगा वोट.
– कोरोना मरीज या संदिग्ध के घर वीडियो टीम के साथ चुनाव आयोग की टीम विशेष वैन से जाएगी और वोट डलवा कर आएगी.
– कोरोना को दखते हुए सभी पोलिंग बूथ ग्राउंड फ्लोर पर होंगे.
– बूथ पर सैनिटाइजर, मास्क उपलब्ध होगा.
– मतदान केंद्र पर भीड़ ना हो इसलिए इस बार समय को एक घंटा बढ़ा दिया गया है.
– एक मतदान केंद्र पर सिर्फ 1250 लोग ही वोट डाल सकेंगे.