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केंद्र का निर्देश, तत्काल प्रभाव से संशोधित प्रणाली के अनुसार समाचार रेटिंग जारी करे ‘बार्क’

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नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ( Ministry of Information and Broadcasting) ने बुधवार को ब्रॉडकास्टर्स ऑडियंस एंड रिसर्च काउंसिल (बार्क) को निर्दश दिया कि वह तत्काल प्रभाव से टेलीविजन समाचार रेटिंग को जारी करे. केंद्र सरकार की तरफ से अक्टूबर 2020 में कथित टीआरपी घोटाले विवाद के टेलीविजन समाचार रेटिंग के निलंबन के एक साल बाद यह कदम उठाया गया है. अक्टूबर 2020 में मुंबई पुलिस द्वारा टीआरपी घोटाले का खुलासा करने के बाद, एनबीडीए ने बार्क इंडिया को टीवी समाचार रेटिंग जारी करने से पहले अपने सिस्टम को ओवरहाल करने के लिए कहा था.

इससे पहले ‘ब्रॉडकास्टर्स ऑडियंस एंड रिसर्च काउंसिल’ ने केंद्र से कहा था कि उसने इंडिया में टेलीविजन प्रक्रियाओं, प्रोटोकॉल और निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. मंत्रालय ने बार्क को समाचार रेटिंग के साथ साथ पिछले तीन महीने के आंकड़े मासिक रूप से जारी करने के निर्देश दिए हैं

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा गया कि संशोधित प्रणाली के अनुसार समाचार और अन्य प्रारूप की रिपोर्टिंग चार सप्ताह के रोलिंग औसत पर होगी. इसके साथ ही मंत्रालय ने टीआरपी सेवाओं के उपयोग के लिए ‘रिटर्न पाथ डेटा’ (आरपीडी) क्षमताओं का लाभ उठाने पर विचार के लिए प्रसार भारती के सीईओ की अध्यक्षता में एक वर्किंग समूह का भी गठन किया है.