आजकल देश में आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है. लगभग हर जगह इन दोनों दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता है. किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना हो या कहीं निवेश करना हो, स्कूल में एडमिशन करवाने से लेकर ज्वेलरी खरीदने तक, मकान या दुकान खरीदे आदि सभी चीजों में आधार और पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार 31 मार्च 2022 से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा. इसके साथ ही आप निवेश, पीएफ पर ज्यादा टीडीएस कटना आदि कई कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में 31 मार्च से पहले पैन और आधार को लिंक करा लें.31 मार्च के बाद आपको इस काम के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.
लेकिन, कई बार पैन और आधार लिंक कराने में बहुत से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है. अगर आपके साथ भी यह दिक्कत पेश आ रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपको इस प्रॉब्लम को दूर करने के तरीके बारे में बताते हैं-
पैन आधार लिंक करना में हो रही है यह परेशानी
कई लोगों को पैन आधार लिंक करने में इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि पैन कार्ड और आधार कार्ड में व्यक्ति का नाम, उम्र, पता, मोबाइल नंबर जैसे बेसिक जानकारी अलग-अलग दर्ज है. इस कारण दोनों आपस में लिंक नहीं हो पा रहे हैं. अगर आप इस परेशानी का सामना कर रहे हैं तो इसे आसानी से ठीक करा सकते हैं.
इस तरह ठीक करें गलती
अगर आपके आधार में गलत जानकारी दर्ज है तो आप अपने नजदीकी आधार केंद्र में जाकर गलत जानकारी को सही करा सकते हैं. इसके अलावा आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी सही कर सकते हैं. वहीं पैंन में गलत जानकारी को सही करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर क्लिक करके इसे सही कर सकते हैं. इसके बाद दोनों को लिंक करा सकते हैं.
इस तरह आधार और पैन लिंक को कराएं लिंक-
Step 1: आधार और पैन को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in/pages/pan.aspx पर विजिट करें.
Step 2: Link Aadhaar का ऑप्शन का चुनाव करें
Step 3: मांगे गए आधार और पैन नंबर के डिटेल्स को भरें.
Step 4: फिर Captcha दर्ज करें
Step 5: फिर Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें.
Step 6: इसके बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.