Dhamtari crime news : पत्नी की हत्या करने पर न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने धारा 302 के तहत पति प्रमोद कुर्रे को न्यूनतम दंड आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर पृथक से 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक गजानंद मीनपाल ने पैरवी की।
धमतरी. Dhamtari news : पत्नी के चरित्र पर संदेह करने तथा दूसरी बीबी बनाकर लाने की जिद को लेकर हुए विवाद के बाद पत्नी की हत्या करने वाले युवक को फास्ट ट्रेक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। इसके साथ उसे अर्थदंड से भी दंडित किया गया। यह मामला शहर के महिमा सागर वार्ड का है। न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक बीते साल 29 मई की देर शाम रामसागर पारा निवासी प्रमोद कुर्रे (36) पिता सुखऊ राम का अपनी बीवी फूलकेसरी बाई के साथ उसकी चरित्र को लेकर विवाद हो गया। प्रमोद अपनी पत्नी की चरित्र पर संदेह करते हुए दूसरी बीवी बनाकर घर में ले आया था।
इस बात पर दोनों में खूब विवाद भी हुआ। इसके बाद महिला फूलेश्वरी बाई नाराज होकर घर से निकल गई और महिमासागर वार्ड में अपनी परिचित की महिला तीजबाई के घर में आ गई। घटना दिनांक को प्रमोद पतासाजी करते हुए महिमासागर वार्ड पहुंच गया। उसने यहां फिर से दूसरी बीवी घर में लाने की बात पर विवाद करना शुरू कर दिया। विवाद बढऩे के बाद प्रमोद ने पास में रखे सील पत्थर को पटककर तथा हंसिया से अपनी पत्नी फूलेश्वरी बाई की हत्या कर दी।
कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति प्रमोद कुर्रे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की विवेचना के बाद केस डायरी न्यायालय में पेश किया गया, जहां इसकी अंतिम सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट में हुई। अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने मामले में सारे सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी पर दोषसिद्ध पाया।