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बिलासपुर: रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति:50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाघर और वाटर पार्क

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जिला प्रशासन ने संशोधित आदेश जारी किए हैं जिसमें जिले में सिनेमाघर, वाटर पार्क, कानन पेंडारी, रिवर व्यू आदि रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। सिनेमाघरों में कुल क्षमता से 50 फीसदी दर्शकों को ही प्रवेश मिल सकेगा। इसके अलावा होटल रेस्टोरेंट व बार को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। जिला प्रशासन के संशोधित में वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम लोगों की संख्या 50 और दशगात्र व मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल हाेने वाले लाेगाें की अधिकतम संख्या 20 हाेगी। उनमें सभी अधिकारी व कर्मचारियों को टीका लग चुका है की सूची लगानी होगी। यही प्रक्रिया दुकानदारों को भी करनी होगी। सिर्फ छात्रावास में रहने वाले छात्रों को आवास की अनुमति होगी। दो महीने बाद 29 जून से कंपनी गार्डन को खोलने के निर्देश जिला प्रशासन ने दिए हैं। इसमें साफ किया गया है कि शहर के सभी गार्डन सुबह व शाम तय समय के लिए खोले जाएंगे। ‘दैनिक भास्कर’ ने 22 जून को खबर प्रकाशित की थी कि योग दिवस पर भी कंपनी गार्डन सहित निगम के 50 उद्यानों के द्वार नहीं खुल पाएंगे, कि राजधानी रायपुर के मोती बाग सहित सभी पार्क आम जन के लिए खोल दिए गए हैं। इसके बाद प्रशासन ने उद्यान खोलने का निर्णय लिया।