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निर्देश जारी: 2 साल से रिटर्न फाइल नहीं करने वालों को, दोगुना टीडीएस-

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दो साल से जिन लोगों से 50 हजार या इससे अधिक टीडीएस काटा गया है या फिर टीसीएस वसूला गया है और उन्होंने दो साल रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन्हें दो गुना टैक्स देना होगा। आयकर के नियमों में दो नई धाराएं 206 बी और 206 सीसीए जोड़ी गई हइसके अनुसार टीडीएस और टीसीएस दो गुना होगा या दोनों में 5 फीसदी से अधिक जो भी राशि होगी काटी जाएगी। इसके निर्देश जारी हुए हैं। सीए चेतन तारवानी व महावीर जैन ने बताया कि पिछले दोनों वित्तीय वर्ष में जिनका 50 हजार या अधिक टीडीएस काटा गया है

वित्तीय वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि अभी समाप्त नहीं हुई है। इसकी वजह से इसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 शामिल होगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 की आखिरी तारीख समाप्त हो जाएगी तब चालू नई धाराओं को मान्य नहीं करने पर आयकर की धारा 201 के अंतर्गत आयकर दाता डिफॉल्ट कहलाएंगे। इसकी जानकारी भी व्यापारियों की दी गई है।वेतन, ईपीएफ से प्री-मेच्योर विड्रॉल, लॉटरी, हॉर्स रीडिंग ट्रस्ट में निवेश पर आय एवं बैंक से 1 करोड़ से अधिक विड्राल पर टीडीएस का नया नियम लागू नहीं है। इसकी जांच के लिए सीबीडीटी ने नई फंक्शनालिटी जारी की है। इस पोर्टल में पैन नंबर डालकर नए नियम में आएंगे या नहीं या फिर टैक्स में छूट मिलेगी या यह भी देख सकते हैं कि पिछले दो वित्तीय वर्ष में रिटर्न फाइल किया है