आपको FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं है। मध्यप्रदेश पुलिस ने e-FIR की सुविधा शुरू कर दी है। आप इसके माध्यम से भी FIR दर्ज करवा सकते हैं। इसका ट्रायल गुरुवार से शुरू हो गया है। पहली ऑनलाइन FIR छतरपुर में दर्ज की गई है। आप FIR का स्टेटस भी ऑनलाइन जान सकते हैं। रिपोर्ट की कॉपी भी ऑनलाइन मिल जाएगी। MP पुलिस के पोर्टल पर जाकर आप किस तरह केस दर्ज करा सकते हैं। जानिए पूरी प्रोसेस…
5 स्टेप में e-FIR दर्ज करने की प्रोसेस
स्टेप 1:
MP पुलिस की वेबसाइट mppolice.gov.in ओपन करें। होमपेज के राइट साइड “e-FIR” विकल्प पर क्लिक करें। इसके अलावा, एमपी पुलिस के नागरिक पोर्टल “citizen.mppolice.gov.in पर जाकर भी “e-FIR” विकल्प पर सीधे पहुंच सकते हैं। यहां e-FIR का पेज ओपन होगा।
स्टेप 2:
इसमें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि विवरण भरकर लॉगिन ID बनानी होगी। पासवर्ड जनरेट होगा।
स्टेप 3:
यूजरनेम और पासवर्ड से लॉग इन करें।
Step 4:
यहां एक फॉर्म ओपन होगा। इसमें घटना का पूरा विवरण भरना होगा। यहां आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद नीचे दिए गए सब्मिट या ओके बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपकी शिकायत पुलिस तक पहुंच गई है। यहां आपको एप्लिकेशन नंबर मिलेगा। इसे डाउनलोड कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
स्टेप 5:
पुलिस शिकायत का वैरिफिकेशन करेगी। फोन पर या आपके घर आकर। सत्यापन के बाद आपको पुलिस की तरफ से FIR का ईमेल या SMS प्राप्त होगा। इसमें एक कॉपी FIR की होगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
अपनी शिकायत का स्टेटस भी देखें
Step 1: वेबसाइट mppolice.gov.in पर जाएं।
Step 2: होमपेज पर “e-FIR” पर क्लिक करें।
Step 3: होमपेज पर, Login बटन पर क्लिक करें। यूजरनेम और पासवर्ड और Captcha कोड भर कर लॉगिन करें।
Step 4: अब सिटीजन डैशबोर्ड खुल जाएगा।
Step 5: इसके बाद FIR पर क्लिक करें। एप्लिकेशन नंबर, जिला, पुलिस स्टेशन और साल दर्ज कर, Submit बटन पर क्लिक करें।
Step 6: अब आपको FIR का Status सामने स्क्रीन पर दिख जाएगा।
अभी कौन-कौन सी शिकायत कर सकते हैं
1. वाहन चोरी (15 लाख से कम) हो।
2. सामान्य चोरी (1 लाख से कम) हो।
3. मामले में आरोपी अज्ञात हो।
4. घटना में चोट/बल का प्रयोग न हुआ हो।
कब कर सकते हैं शिकायत
आप कभी भी शिकायत कर सकते हैं। इसमें समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जितनी जल्दी शिकायत दर्ज कराएंगे तो अच्छा होगा। साथ ही, आयुवर्ग का भी कोई बंधन नहीं है।
पहले थाने में शिकायत दर्ज की हो तो
अगर किसी ने पहले थाने में शिकायती आवेदन दिया है या केस दर्ज नहीं हुआ है, तो भी ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। पुलिस घटना का सत्यापन करने के बाद ही FIR दर्ज करेगी।
बाद में विस्तार किया जाएगा
स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एआईजी दीपक ठाकुर ने बताया कि e-FIR के माध्यम से स्वयं ही रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। फिलहाल, इस सेवा का उपयोग वाहन चोरी व साधारण चोरी के मामलों में ही किया जाएगा। बाद में इसका विस्तार किया जाएगा।
देश में कहां-कहां ये सुविधा
झारखंड, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली आदि राज्य में ई-FIR की सुविधा है। अब मध्यप्रदेश भी जुड़ गया है।