मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. आज से पहले और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिये नामांकन भरे जा रहे हैं. आखिरी तारीख 20 दिसम्बर है जबकि तीसरे चरण के लिये 6 जनवरी है. पहले और दूसरे चरण के लिए स्क्रूटनी 21 दिसम्बर और तीसरे चरण के लिये 7 जनवरी है. नाम वापसी की आखिरी तारीख और चुनाव चिन्ह अलॉटमेंट 23 दिसम्बर और तृतीय चरण के लिये 10 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक है.
मध्य प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण के लिए 6 जनवरी, दूसरा चरण 28 जनवरी और तृतीय चरण के लिये 16 फरवरी 2022 को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा.
ये करना है जरूरी
पंचायत चुनाव में सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ पंचायत से एनओसी लेकर जमा करना होगा. ऐसा न करने पर नामांकन पत्र अपने आप ही रद्द हो जाएगा. प्रत्याशी जिस पंचायत से खड़ा हो रहा है उसी पंचायत का एनओसी उसे जमा कराना होगा. अगर वो पहले किसी अन्य पंचायत का पदाधिकारी रह चुका है तो वहां का भी NOC जमा कराना होगा. इसी तरह यदि कोई पूर्व जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे ग्राम पंचायत के साथ संबंधित जिला/जनपद पंचायत का भी NOC देना जरूरी होगा.
बिजली NOC भी जरूरी
पंचायत निर्वाचन 2021-22 के तहत त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ संबंधित मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी का भी NOC देना होगा. NOC नहीं देने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा.