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अगर 31 मार्च तक नहीं निपटाए ये 7 जरूरी काम, तो डेडलाइन मिस होने पर लगेगी भारी पेनाल्टी.

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मार्च का महीना हमेशा ही बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इस महीने की आखिरी तारीख को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है. ऐसे में कई ऐसे बेहद जरूरी काम हैं जिनकी समय सीमा 31 मार्च तय कर दी है. अगर आप दी गई डेडलाइन से पहले इन कामों को नहीं निपटाते तो आपको भारी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. केंद्र सरकार ने विभिन्न स्कीम और कई तरह के नियमों को पालन करने की समयसीमा को 31 मार्च, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है. तो आइए जानते हैं 31 मार्च से पहले किन कामों को निपटाना जरूरी है.

1. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR करें वेरीफाई
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) के अनुसार, जिन्होंने अबतक वित्त वर्ष 2019 20 के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) का ई वेरिफिकेशन (itr verification date) नहीं किया है. वे टैक्सपेयर्स 28 फरवरी 2022 तक अपनी आईटीआर (ITR) का ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं.

2. इस डेट से पहले जमा करें लाइफ सार्टिफिकेट
सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (life certificate for pensioners) जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ा कर 28 फरवरी, 2022 कर दी है. अब पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट 28 फरवरी, 2022 तक जमा कर सकते हैं. आपको बता दें कि जीवन प्रमाण पत्र देशभर के पेंशनभोगियों के लिए उनका मासिक भत्ता यानी पेंशन बिना किसी परेशानी या ब्रेक के प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है.
3. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अग्रिम कर भुगतान करने की अंतिम तिथि
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अग्रिम टैक्स भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 है. अगर आप इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको समय पर अपना टैक्स चुकाना होता है. वहीं, अगर कोई व्यक्ति इस तारीख तक एडवांस टैक्स पेंमेंट नहीं करता है, तो धारा 234ए/234बी के तहत ब्याज लागू होगा. ध्यान रखें कि वरिष्ठ नागरिकों को अग्रिम कर भुगतान करने से छूट दी गई है.

4. पैन को करें आधार से लिंक
अगर आपने अभी भी अपने आधार नंबर के साथ पैन को लिंक (PAN Aadhaar liking deadline) नहीं किया है, तो आप इसे हर हाल में 31 मार्च, 2022 से पहले कर लें. अगर इस तारीख तक आपका पैन आपके आधार नंबर से जुड़ा नहीं है, तो न केवल आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा, बल्कि आपको 1,000 रुपये जुर्माना भी भरना होगा.

5. बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग
अगर आप 31 दिसंबर 2021 को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपना आईटीआर फाइल करने से चूक गए हैं, तो अभी आपके पास एक मौका है. आप तय तारीख 31 मार्च, 2022 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं. दरअसल, 1 जनवरी 2022 के बीच आयकर रिटर्न दाखिल किया गया और 31 मार्च, 2022 को विलंबित आईटीआर कहा जाएगा. देर से आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये (5 लाख रुपये तक की कुल आय के लिए 1000 रुपये) का लेट फाइन लगाया जाएगा.

6. वित्त वर्ष 2021 22 के लिए टैक्स सेविंग अभ्यास
यदि आपने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है तो आपने 31 मार्च, 2022 तक अपना टैक्स बचत अभ्यास पूरा कर लिया है, इसे सुनिश्चित कर लें. इसका मतलब यह होगा कि टैक्सपेयर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने सभी सेक्शन के तहत उपलब्ध डिडक्शन का लाभ उठाया है. नियम के मुताबिक, आम तौर पर उपलब्ध कटौती में धारा 80 सी में 1.5 लाख रुपये तक, एनपीएस योगदान के लिए धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये टैक्स लाभ, चिकित्सा बीमा प्रीमियम आदि पर 50,000 रुपये टैक्स लाभ शामिल हैं.