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PF खाते का ई-नॉमिनेशन हुआ अनिवार्य, इसके बिना अब नहीं जान पाएंगे अपना पीएफ बैलेंस

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EPF E-Nomination: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अब खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) अनिवार्य कर दिया है. सब्सक्राइबर्स ई-नॉमिनेशन के बिना PF की पासबुक नहीं देख पाएंगे. अभी तक ऐसा करना जरूरी नहीं था, लेकिन अब PF से जुड़े जमा और निकासी का रिकॉर्ड देखने के लिए ईपीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन जरूरी हो गया है.

इससे पहले तक PF सब्सक्राइबर ई-नॉमिनेशन के बिना भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर जाकर आसानी से PF बैलेंस और पासबुक देख पाते थे. अब आप कभी भी अपने पीएफ अकाउंट के नॉमिनी का नाम चुन सकते हैं.

नॉमिनी के बारे में ये जानकारी देना जरूरी
ईपीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सबसे पहले नॉमिनी का नाम देना होता है. नॉमिनी एक या ज्यादा भी हो सकते हैं. इसके अलावा नॉमिनी का पता, PF मेंबर के साथ संबंध और नॉमिनी की जन्मतिथि भरनी होती है. पीएफ खाते (PF account) में जमा पैसे का कितना प्रतिशत शेयर नॉमिनी को देना है, इसकी पूरी जानकारी देनी होती है. नॉमिनी अगर नाबालिग है तो उसके अभिभावक का नाम और उसका पता देना जरूरी है.

नॉमिनी कैसे जोड़ें (How to add a nominee online)
EPFO बेवसाइट खोलें और ; Services ; For Employees ; Member UAN/Online Service पर क्लिक करें.
UAN and Password के साथ लॉगिन करें.
Manage Tab के अंदर E-Nomination पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर Provide Details का टैब खुलेगा. Save पर क्लिक करें.
फैमिली डिक्लेयरेशन अपडेट करके लिए Yes पर क्लिक करें.
Add Family Details पर करें (एक से ज्यादा नॉमिनी भी जोड़े जा सकते हैं.)
शेयर का अमाउंट घोषित करने के लिए Nomination Details पर क्लिक करें. अब Save EPF Nomination पर क्लिक करें.
OPT पाने के लिए E-sign पर क्लिक करें. आधार से लिंक मोबाइल पर OTP पाने के लिए सब्मिट पर क्लिक करें.