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अप्लाई करने के बाद भी नहीं आया है PAN Card, ऐसे चेक करें स्टेटस

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परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) यानी पैन (PAN) कार्ड आज के समय में एक जरूरी डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है. पैन नंबर 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है.

इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर बैंक में खाते खुलवाने, इश्योरेंस के लिए या फिर किसी भी सरकारी योजना का फायदा लेने के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है. हर वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है. आजकल तो पैन कार्ड को मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से लिंक करना भी जरूरी हो गया है. 31 मार्च तक पैन कार्ड का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है.

इस तरह से हमें यह पता चलता है कि पैन कार्ड के बिना के कई काम अधूरे रह जाते हैं. इसलिए आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है. अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो फौरन इसे बनवा लें. कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि उन्होंने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, लेकिन काफी समय बाद भी उन्हें उनका पैन कार्ड नहीं मिला है.

ऐसा भी देखने में आया है कि पैन कार्ड गुम हो जाने के पर डुप्लीकेट पैन कार्ड (Duplicate PAN Card) के लिए अप्लाई करने के बाद भी समय पर पैन कार्ड नहीं मिल पाता है. आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और आपको अभी तक पैन कार्ड नहीं मिला है तो आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस तरह अपने पैन कार्ड का स्टेट्स चेक कर सकते हैं.

ऐसे चेक करें पैन कार्ड स्टेटस

अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in/pages/pan.aspx पर जाना होगा. यहां Instant PAN through Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें. फिर Check Status of PAN पर क्लिक करते ही आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा. आधार नंबर दर्ज करने के बाद मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. ओटीपी डालने के कुछ मिनट बाद ही आपके स्क्रीन पर पैन कार्ड का स्टेटस दिख जाएगा.

31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार 31 मार्च, 2022 से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा. इसके साथ ही आप निवेश, पीएफ पर ज्यादा टीडीएस कटना आदि कई कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में 31 मार्च से पहले पैन और आधार को लिंक करा लें. 31 मार्च के बाद आपको इस काम के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.

आधार और पैन लिंक कराएं-

– इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in/pages/pan.aspx पर जाएं.

– Link Aadhaar का ऑप्शन का चुनाव करें

– मांगे गए आधार और पैन नंबर के डिटेल्स को भरें.

– फिर Captcha दर्ज करें.

– फिर Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें.