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PAN Card Correction: घर बैठे दूर कर सकते हैं पैन कार्ड की गलतियां, जानें क्या है तरीका

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परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड (PAN Card) एक जरूरी दस्तावेज है. पैन कार्ड को भारतीय कर विभाग द्वारा जारी किया जाता है. पैन कार्ड में 10 डिजिट का यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर होते हैं. पैन कार्ड का इस्तेमाल न केवल टैक्स से जुड़े कामों के लिए बल्कि पहचान पत्र के रूप में भी किया जाता है. कई बार इसमें कुछ गलितयां हो जाती हैं जिन्हें अगर सही नहीं कराया जाए तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

आजकल पैन कार्ड और आधार कार्ड का आपस में लिंक होने अनिवार्य कर दिया गया है. अगर पैन कार्ड में कोई भी त्रुटी है तो उसका लिंक आधार कार्ड से नहीं किया जा सकता. क्योंकि, पैन और आधार में नाम और जन्मतिथि एकसमान होनी चाहिए. Aadhaar कार्ड और PAN कार्ड को आपस में लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च है.

अगर आपके पैन कार्ड में कोई गलती है और उसमें सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ही पैन की गलतियों को दूर कर सकते हैं. पैन कार्ड में अक्सर जन्मतिथि या नाम में गलतियां देखी गई हैं. इन गलतियों को आप खुद ही दुरुस्त कर सकते हैं.

ऐसे दुरुस्त करें अपना पैन कार्ड

पैन कार्ड में छपी जन्मतिथि या नाम में गलती में सुधार करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स इनफोर्मशन नेटवर्क https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाना होगा.

यहां एप्लिकेशन टाइप पर जाएं और वहां दिख रहे विकल्प Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card पर क्लिक करें.

यहां आपसे जो भी जानकारी मांगी जाए, वह भर दें और सही कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर दें. इसके बाद आपको आधार, पासपोर्ट या अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे. फिर आपसे भुगतान करने के लिए कहा जाएगा.

पेमेंट करने के बाद आपके पास बैंक रेफरेंस नंबर और ट्रांजैक्शन नंबर आ जाएगा. इन्हें सेव कर लें और फिर Continue पर क्लिक करें. फिर आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें आपको पैन कार्ड की उस गलती के बारे में बताना होगा, जिसे आप सुधरवाना चाहते हैं. बस ये सभी जरूरी जानकारियां भरकर सबमिट कर दें. कुछ ही दिनों में सुधार के साथ आपको अपना पैन कार्ड मिल जाएगा.

पैन कार्ड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप एनएसडीएल के हैल्पलाइन नंबर 1800-180-1961 और 020-27218080 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-मेल आईडी efilingwebmanager@incometax.gov.in और tininfo@nsdl.co.in पर भी लिख सकते हैं.