इनकम टैक्स (Income Tax) भरने की तारीख नजदीक आ रही है. अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return-ITR) नहीं भरा है तो 31 मार्च 2022 इसके लिए आखिरी तारीख है. यानी इस अवधि तक जुर्माने के साथ रिटर्न दाखिल कर सकती हैं. अगर आपने आईटीआर दाखिल कर दिया है और अब तक रिफंड नहीं आया है तो इसके कई कारण हो सकते हैं.
इनकम टैक्स विभाग की नई वेबसाइट के आने से आयकर रिटर्न भरना काफी आसान और पेपरलेस हो गया है. हमेशा ही करदाताओं (Taxpayers) को यह सलाह दी जाती है कि समय से आईटीआर भरें क्योंकि जितनी जल्दी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उतनी जल्द रिटर्न भी मिलेगा. अब तक 6.25 करोड़ टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था. इसमें 4.5 करोड़ लोगों को रिफंड मिल गया है. अगर आपको रिफंड नहीं मिला है तो जानें क्या हो सकती है इसकी वजह…
तकनीकी खामी : आयकर विभाग ने जून, 2021 में नया पोर्टल लांच किया था, जिसके बाद लंबे समय तक तकनीकी समस्या थी. हो सकता है कि आपका रिफंड भी इसी तकनीकी समस्या की वजह से अटक गया हो.
डॉक्यूमेंट की कमी : रिफंड मिलने में देरी होने की एक बड़ी वजह अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की कमी भी हो सकता है. इस समस्या को सुलझाने के लिए आप कर अधिकारी से बात करके जरूरी दस्तावेज दोबारा जमा करा सकते हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न का वेरिफिकेशन न होना : रिफंड न मिलने की एक वजह वेरिफिकेशन भी होता है. अगर आपका भी ITR तय समय-सीमा के अंदर वेरिफाई नहीं है तो वह इनवैलिड माना जाएगा. इनकम टैक्स एक्ट-1961 के तहत ऐसे आइटीआर जो वेरिफाई नहीं है, वह इनवैलिड हो जाते हैं.
बैंक से जुड़ी जानकारी : अगर बैंक डिटेल्स में भी बदलाव आया है, तब भी आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. अगर आपके प्राइमरी अकाउंट का ही मोबाइल नंबर और ई-मेल जैसी जानकारी नए अकाउंट से मिलती रहेगी, तभी अकाउंट वैलिड होगा. अगर जानकारी बदली गई है तो पोर्टल पर वार्निंग दिखेगी.
ऐसे चेक कर सकते हैं रिफंड स्टेटस
-इनकम टैक्स पोर्टल पर यूजर आइडी पासवर्ड के जरिये लॉग-इन करें.
-My Account पर जाएं और ‘Refund/Demand Status पर क्लिक करें.
-सभी जानकारी आपके सामने आ जाएगी. अगर रिफंड नहीं हुआ होगा तो ‘Reason’ पर जाकर तत्काल स्थिति चेक कर सकते हैं.