छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। अब व्यापारियों को अपने दुकान और स्थापना का केवल एक बार ही पंजीयन कराना होगा। उन्हें अब बार-बार पंजीयन कराने के लिए परेशान नहीं होना पडेगा। उल्लेखनीय है कि व्यापारियों द्वारा इसके लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने प्रदेश के व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य के विकास और सुगम व्यापार के लिए यह दूरगामी निर्णय लिया है।
श्रम विभाग के सचिव श्री सुबोध सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधान अनुसार प्रदेश के छोटे-बडे़ सभी प्रकार के व्यापारियों को अपने दुकान एवं स्थापना का पंजीयन श्रम विभाग में कराना आवश्यक है। पंजीयन के पांच वर्ष पश्चात नवीनीकरण का प्रावधान है। व्यापारियों द्वारा लंबे समय से नवीनीकरण के प्रावधान समाप्त करने की मांग की जा रही थी और इस संबंध में समय-समय पर अभ्यावेदन भी दिया जाता था।
श्री सुबोध सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री बघेल एवं श्रम मंत्री डॉ. डहरिया के निर्देश पर श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन के बाद प्रत्येक पांच वर्ष में किए जाने वाले नवीनीकरण के प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इससे अब छोटे-बडे़ सभी प्रकार के व्यापारियों को उनके दुकान अथवा स्थापना का केवल एक बार पंजीयन कराना होगा। पंजीयन की नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इससे नवीनीकरण के लिए लगने वाले राशि, समय तथा उर्जा की बचत होगी एवं व्यापार में सुगमता होगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिसूचना का प्रारूप जारी किया गया है। दावा-आपत्ति के बाद जुलाई 2019 में अंतिम अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी।